Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में करीब 12 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। बहन के प्रेमी का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 18 जुलाई 2014 यह मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 18 जुलाई 2014 को एक युवक का पहले अपहरण किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने की नीयत से शव को तालाब में फेंक दिया था। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 12 साल बाद इंसाफ मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल नौ गवाह पेश किए। गवाहों के बयान, पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे पीड़ित पक्ष के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। करीब एक दशक पुराने इस चर्चित हत्याकांड में आए फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। ये भी पढ़ें: मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने CM योगी को लिखा पत्र, सुन्नी-शिया वक्फ बोर्ड की जांच की मांग